उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण मामलों में कमी आने के बावजूद राज्य सरकार अभी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। जिसको देखते हुए उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 7 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
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बता दें कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही थी। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सोमवार कर्फ्यू की अवधि को 7 सितंबर सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार अब कुछ मामलों में छूट दे सकती है, परंतु कोविड कर्फ्यू बढ़ाने के साथ अन्य तरह की छूट प्रदान नहीं की गई है। सभी शर्तें पूर्व की भांति रहेंगी।
- वैक्सीन को दोनों डोज लगा चुके लोगों को राज्य में प्रवेश की अनुमति
- वैक्सीनेशन नहीं होने पर 72 घंटे की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
- विवाह समारोह तथा शवयात्रा में केवल 50 लोगों को अनुमति
- बाज़ार सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे
- पर्यटन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की रहेगी।
- स्पा व सैलून 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
- सरकारी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने की अनुमति
- रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।
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उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 342948 तथा 329159 रिकवरी मामले हैं। राज्य में 7381 मरीजों की मौत कोरोना से हुई तथा 356 मामले सक्रिय हैं।