उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
बता दें कि 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया था कि 1 हफ्ते का नोटिस देखकर वह में से अवैध अतिक्रमण कार्यों को हटाया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हल्द्वानी विधायक सुमित ह्रदयेश की अगवाई में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद प्रशांत भूषण ने भी एक याचिका दाखिल की। आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें रेलवे को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। pic.twitter.com/SBK7BY7Y5x
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 5, 2023