टिहरी गढ़वाल के थाना मुनीकीरेती में 7 वर्षीय बच्चे पर एस-एसटी मुकदमे को लेकर टिहरी पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस के अनुसार बच्चे की माता लक्ष्मी देवी द्वारा अपने बच्चे को जिला कारागार में स्वयं लाया गया और बच्चे पर एससी-एसटी के तहत मुकदमा दर्ज होने की खबर का खंडन किया।
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पुलिस के अनुसार टिहरी गढ़वाल के थाना मुनिकीरेती में नरेश बौंठियाल व अन्य लोगों के विरूद्ध 13/09/2022 को एससी/एसटी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना करने पर नरेश बौंठियाल की संलिप्तता नहीं पाई गईं जिस पर उनका नाम हटा दिया गया था।
मुकदमे को लेकर 4 जनवरी को अतुल, अमित, श्रीमती सीता देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जिला एवं सत्र न्यायाधीश टिहरी गढवाल के न्यायालय में उपस्थित हुए परंतु इस मामले में जमानत हेतु अर्जी दाखिल न किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त चारों अभियुक्तगणों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार नई टिहरी भेजा गया।
पुलिस ने बताया कि अभियुक्त लक्ष्मी देवी द्वारा अपने 7 वर्षीय पुत्र अभिनव बौंठियाल को भी अपने साथ स्वंय जिला कारागार नई टिहरी ले जाया गया। कारागार प्रशासन द्वारा नरेश बौंठियाल को बालक साथ ले जाने हेतु कहा गया लेकिन नरेश बौंठियाल द्वारा बच्चे को साथ ले जाने से मना किया गया। पुलिस ने बच्चे पर एससी-एसटी के तहत मुकदमे दर्ज होने की खबर का भी खंडन किया और इसे निराधार और असत्य बताया।