
दुराचार के मामलों में घिरे द्वाराहाट विधायक महेश नेगी को डीएनए सैम्पलिंग के लिए सीजेएम कोर्ट में पेश होना था, इस पर वह हाईकोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर रोक लगाने निर्देश दिए हैं। याचिका पर अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी।
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बता दें कि 24 दिसंबर को सीजेएम कोर्ट ने विधायक महेश नेगी और पीड़िता की बेटी को डीएनए जांच के लिए कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए थे, परंतु विधायक द्वारा स्वास्थ्य संबंधित समस्या बताए जाने के बाद वह सीजेएम कोर्ट उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कोर्ट ने 11 जनवरी की तारीख निश्चित की थी।
स्वास्थ्य विभाग की टीम आज विधायक महेश नेगी का अदालत में इंतजार करते रहे, परंतु वहां उपस्थित नहीं हुए। बताया जा रहा है कि निचली अदालत के इस फैसले को लेकर महेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसकी सुनाई 13 जनवरी बुधवार को होनी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने विधायक महेश नेगी को डीएनए सैम्पलिंग पर निचली अदालत के आदेश को गलत करार दिया। और सीजेएम कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी।
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यह है पूरा मामला
द्वाराहाट की एक महिला ने बीजेपी विधायक पर सितंबर माह में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें महिला ने बताया कि विधायक नेगी ने उनका शोषण किया। महिला ने दावा किया है कि उनकी बेटी के पिता विधायक महेश नेगी है। महिला ने द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की थी, जिससे कि वह अपनी बच्ची को उसका हक दिला सके।