दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से दुष्यंत गौतम से जुड़े सभी कंटेंट हटाने के दिए निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित कथित तौर पर दुष्यंत गौतम का नाम जोड़े जाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाया जाए।
यह आदेश उस Defamation याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया जिसमें दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री में उन्हें “VIP” बताकर नाम ज़ोड़ दिया गया है, जबकि न तो वह आरोपियों में शामिल हैं और न ही किसी आधिकारिक जांच या अदालत ने उनका नाम संदिग्ध बताया है।
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