हल्द्वानी: नवनिर्माण और विकास कार्य गतिविधियों लगी रोक, यह है वजह

Haldwani Construction News: नैनीताल जनपद के शहर हल्द्वानी में हाईकोर्ट निर्माण कार्य को फिलहाल रोक देने की बात सामने आ रही हैं। दरअसल हाईकोर्ट के …

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Haldwani Construction News: नैनीताल जनपद के शहर हल्द्वानी में हाईकोर्ट निर्माण कार्य को फिलहाल रोक देने की बात सामने आ रही हैं। दरअसल हाईकोर्ट के निर्माण की वज़ह से गौला नदी के आस पास के सभी इलाकों को फ्रीज़ जोन घोषित किया गया था। जिसके बाद आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए ये कहा है की जब तक इस निर्माण प्रक्रिया के लिए मास्टर प्लान तैयार नहीं किया जाता हैं तब तक कोई भी निर्माण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड नगर और ग्राम नियोजन साथ ही विकास अधिनियम 1973 की धारा 3 के तहत गौलापार में हाईकोर्ट के निर्माण के लिए जिस जगह का सूझाव दिया गया हैं उसे नैनीताल के विकास शील इलाके में घोषित किया गया है।

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इन इलाकों को किया गया फ्रीज

बता दें की इस अधिनियम के धारा 7 के तहत यहां पूर्व में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला साथ ही ग्राम कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक, पश्चिम में गोल नदी के तट तक उत्तर में गोला नदी तट से ग्राम नवारखेड़ा , ग्राम कृष्ण नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बायपास मार्ग के तिराहे तक दक्षिण में हल्द्वानी बायपास मार्ग तक नदी तट से शुरू होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक के इलाके को फ्रिज किया गया हैं।

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फ्रिज़ करने का घोषणा पिछले दिनों हुए एक कैबिनेट बैठक में लिया गया था अब देखना दिलचस्प होगा की कब आवास विभाग मास्टर प्लान तैयार करेगी और कब निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा।

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This article was written by the Hindu Live editorial team.