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Paytm यूजर्स जल्द निपटा लें ये काम, RBI ने दिए सख्त निर्देश

By Hindulive.Com

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Paytm bank RBI guidelines
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अगर आप पेटीएम यूजर है तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने पेटीएम से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दिया है। क्रेडिट लेनदेन, जमा, वॉलेट और FASTags सहित प्रमुख सेवाओं को रोकने के लिए Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) की पिछली समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। यह फ़ैसला आरबीआई ने शुक्रवार को लिया है।

 

केंद्रीय बैंक ने एक ताजा सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है। साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर FAQ भी जारी की है। बता दें कि यह समय सीमा पहले 29 फरवरी, 2024 निर्धारित की गई थी। अब ये डेट बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है। 29 फरवरी तक नोडल खाते बंद व बैंकिंग सेवाएं 15 मार्च, 2024 के बाद बंद हो जाएंगी।

आरबीआई ने दिए निर्देश

पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च, 2024 के बाद ग्राहकों के खाते में जमा स्वीकार नहीं कर सकता है। पेटीएम प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में जमा स्वीकार करने रोक लगा दी है। वहीं मोबिलिटी कार्ड आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक केवल फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस आदि), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधाओं को ही मुहाया करवा सकता है। 29 फरवरी, 2024 तक, नोडल खातों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं 15 मार्च, 2024 के बाद बैंकिंग सेवाएं खाते बंद कर दी जाएगी। 15 मार्च के बाद जमा स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही पेटीएम RBI के आदेशानुसार ग्राहकों को अपनी शेष जमा राशि को निकालने और अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने में मदद करेगा।

ग्राहक शेष राशि बिना किसी प्रतिबंध के निकाल सकते हैं। बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य बैंकों में स्थानांतरित करना होगा।

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This article was written by the Hindu Live editorial team.

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