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आर्टिकल 370 हटाना वैध, 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराकर राज्य का दर्जा बहाल करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

By Hindulive.Com

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दिल्ली: अनुच्छेद 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट (Suprime Court) का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले बरकरार रखते हुए कहा कि राष्ट्रपति के पास इस अनुच्छेद को खत्म करने का अधिकार है और यह फैसला वैध है। अदालत ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कर राज्य के दर्जे को बहाल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आगे भी 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा।

       

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए कहा कि “राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी।” “इससे यह संकेत मिलता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है।” कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश राज्य के रुप में लद्दाख के पुनर्गठन को भी बरकरार रखा है।

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This article was written by the Hindu Live editorial team.

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